पंतनगर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत, 8 सप्ताह में लौटानी होगी पेंशन से काटी गई राशि


नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंतनगर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन से की गई रिकवरी के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायालय ने विश्वविद्यालय के मुख्य कोषाधिकारी और निदेशक को निर्देश दिए हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से काटी गई धनराशि का भुगतान 8 सप्ताह के भीतर किया जाए।
मामले के अनुसार, पंतनगर विश्वविद्यालय के 77 सेवानिवृत्त शिक्षकों ने याचिका दायर कर कहा कि वे 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्ष 2016 में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उन्हें अधिक भुगतान कर दिया गया था, जिसके बाद वर्ष 2022 में उस राशि की रिकवरी का आदेश जारी कर उनकी पेंशन से धनराशि काट ली गई।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनका पक्ष सुने बिना ही 1 लाख 54 हजार रुपये तक की रिकवरी कर ली। साथ ही, उन्होंने तर्क दिया कि वर्ष 2009 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार उनकी पेंशन से इस प्रकार की रिकवरी नहीं की जा सकती।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में राहत देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश दिया कि पेंशन से वसूली गई राशि को 8 सप्ताह के भीतर वापस किया जाए। कोर्ट के इस फैसले से पंतनगर विश्वविद्यालय के दर्जनों सेवानिवृत्त शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।

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