बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक से वसूली पर लगी हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल।  बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक से वसूली के नोटिस पर उत्तराखंड  हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, शुक्रवार कोउत्तराखंड हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने यह आदेश दिया, नगर निगम ने 2.44 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस अब्दुल मलिक को भेजा था, 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह नोटिस भेजा गया था।

नोटिस में 3 दिन के भीतर उक्त धनराशि जमा करने को कहा गया था, याचिका कर्ता की ओर से यह कहा गया कि नगर निगम का नोटिस अनुचित है, क्योंकि अब्दुल मलिक पर लगाए गए आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, मामला कोर्ट में लंबित है और जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वसूली नहीं की जा सकती।

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