माल रोड पर 1 अगस्त से नो-हॉर्न ज़ोन, हॉर्न बजाया तो ₹1000 का जुर्माना
नैनीताल। पर्यटकों की सुविधा और ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अगस्त 2026 से नैनीताल की माल रोड पर हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर बढ़ते शोर-शराबे के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को असुविधा होती है। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि लोग शांत वातावरण में घूम सकें।
उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को नियम की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। माल रोड के आसपास होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और लगातार अनाउंसमेंट भी किए जाएंगे। वाहन चालकों से अपील की गई है कि माल रोड में प्रवेश करते समय हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें।
आयुक्त ने कहा कि शुरुआती दिनों में लोगों को जागरूक करने पर जोर रहेगा, लेकिन इसके बाद नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ₹1000 का चालान किया जाएगा। प्रशासन ने सभी नागरिकों और पर्यटकों से इस पहल को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है।



