जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष चुनाव परिणाम: नैनीताल में 500 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

नैनीताल। जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन परिणामों की घोषणा के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाज़िश खलीक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, मुख्य कोषागार एवं स्थायी जिला कार्यालय, नैनीताल परिसर के चारों ओर 500 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, नारेबाजी करना या किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा आयोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इसके साथ ही, किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे लाठी-डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक आदि लेकर परिसर में प्रवेश करने पर सख्त पाबंदी रहेगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसके तहत अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आज मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे शांति एवं सौहार्द्र बनाए रखने में सहयोग करें।
