CM केजरीवाल को शराब घोटाला केस में मिली अंतरिम जमानत, लोकसभा चुनाव में कर सकेंगे प्रचार, 2 जून को करना होगा सरेंडर

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे।

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। उन्हें मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।

ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का जोरदार विरोध किया था। वहीं ईडी ने ना सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया बल्कि पूरक चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्लान कर तैयार किया था।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अभी केजरीवाल को तिहाड़ से बाहर आने में थोड़ा इंतजार करना होगा। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर अभी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की शर्तें तय होंगी और बेल बॉन्ड भरना होगा।इसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगी। रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे। केजरीवाल के वकील ने बताया कि रोजाना जितने भी रिलीज ऑर्डर आते हैं, उसका निपटारा लगभग एक घंटे में हो जाता है।

केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने 4 जून तक रिहा करने का अनुरोध किया था। हालांकि, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा।

 

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