हल्द्वानी- समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली Old Age Pension में बदल गया यह नियम, अब दोगुना फायदा, पढ़ें लेटेस्‍ट अपडेट


चार हजार कम होनी चाहिए मासिक आय
प्रतिमाह 1500-1500 मिलेगी पेंशन
हल्द्वानी न्यूज़– अब सिर्फ पत्नी ही नहीं, बल्कि पति को भी समाज कल्याण विभाग पेंशन देगा। बस शर्त यह है कि परिवार के सभी श्रोतों से मासिक आय 4000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस वर्ष पांच माह में समाज कल्याण विभाग ने 2250 आवेदन स्वीकृत किए हैं।

सरकार दोनों के खातों में 1500-1500 रुपये यानी एक माह में तीन हजार रुपये पेंशन भेजेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि नए शासनादेश के अनुसार अब पति-पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। पहले 60 वर्ष उम्र पूरी करने पर वृद्धावस्था पेंशन परिवार की महिला को दी जाती थी, लेकिन अब दोनों को ही यह पेंशन दी जाती है।

14 माह के दौरान करीब 5305 लोगों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनको पेंशन देनी शुरू कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में पेंशन की स्वीकृति का अधिकार एसडीएम व ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत को होता है। इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी ऑनलाइन दस्तावेज जांचने के बाद पेंशन को स्वीकृति देता है।

घिल्डियाल ने बताया कि जिले में कुल 40605 लोग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। इसमें एक वर्ष में 72 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों को बैंक खाते में भेजी जाती है। पेंशन के लिए अपणि सरकार पोर्टल व समाज कल्याण की वेबसाइट में जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पेंशन स्वीकृति संख्या के आंकड़े
माह – पेंशन स्वीकृति संख्या
जनवरी – 409
फरवरी – 433
मार्च – 153
अप्रैल – 790
मई – 465

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad

Related Articles