CM केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं होने तक जमानत पर लगाई रोक

दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है। ईडी का ये कदम अरविंद केजरीवाल को मुश्किल में डाल सकता है। हाई कोर्ट से ईडी ने कहा है कि निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी जाए। वहीं हाई कोर्ट भी ईडी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। बता दें कि अगर हाई कोर्ट निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाता है तो केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीत का भी बयान सामने आया है। उन्होनें कहा कि देश में तानाशाही बढ़ गई है। उधर आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होनें कहा कि अभी तक निचली अदालत का आदेश नहीं आया है तो किस आधार पर ईडी हाई कोर्ट पहुंची है।
इन शर्तों के साथ मिली था केजरीवाल को जमानत
केजरीवाल जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे
जब भी जरुरी होगा, केजरीवाल अदालत में पेश होंगे।
जांच में केजरीवाल को करना होगा सहयोग
मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी
मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ईडी के वकील केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रहे हैं और दलीलें दे रहे हैं। ईडी ने कहा कि निचली अदालत में हमें नहीं सुना गया है। वहीं हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक निचली अदालत क आदेश पर स्टे लगा दिया गया है। यानी अभी केजरीवाल जमानत पर बाहर नहीं निकल पाएंगे।
