हल्द्वानी-दीपक बल्यूटिया ने दमुवाडूंगा क्षेत्र में मौजूदा सरकारी जमीनों को लेकर नगर आयुक्त विशाल मिश्रा को सौंपा ज्ञापन
हल्द्वानी।यहाँ पर आज नगर निगम द्वारा दमुवा ढूंगा की सरकारी जमीनों की हद बंदी कर उसकी तार बाड़ करने के निगम के फैसले के बाद जब यह मामला प्रदेश प्रवक्ता तथा दमुवा दूंगा के मालिकाना हक की लड़ाई जमीन से लेकर कोर्ट तक लड़ रहे दीपक बलूटिया ने ज्ञापन नगर आयुक्त विशाल मिश्रा को सौंपा।
श्रीमान् नगर आयुक्त नगर निगम, हल्द्वानी।
विषय दमुवाडूंगा क्षेत्र में मौजूदा सरकारी जमीनों को चिह्नित व हदबन्दी निर्देश निरस्त करने हेतु।
महोदय आज दिनांक 30 जुलाई 2024 के हिन्दुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली है कि आपके द्वारा नगर निगम कार्मिको को दमुवादूंगा क्षेत्र में मौजूदा सरकारी जमीनों को चिड़ित कर इनकी तारबाड़ (हदबन्दी) करने हेतु निदेर्शित किया गया है।
महोदय उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य आपके संज्ञान में लाया जाना अतिआवश्यक है
- समूचे जवाहर ज्योति-दमुवादूगा क्षेत्र में उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग-3 संख्याः 214(XVIII(3)/2020-3(17)/2016 देहरादूनः दिनांक 13 मई 2020 को अधिसूचना जारी कर अधिसूचना संख्या 676/XVIII (3)2016-03(17)/2016, दिनांक 30 दिसम्बर 2016 द्वारा ग्राम दमुवादूंगा को सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, जिसमें सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेगी।
टिप्पणी 1 उत्त्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना समूचे उत्तराखण्ड में प्रभावी है जिस कारण दमुवादूंगा क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें बन्द हो गई है, और बन्दोबस्ती का कार्य बाधित है। ऐसे में नगर निगम द्वारा दमुवादूंगा में सरकारी जमीनों का चिद्धिकरण कर तारबाड़ (हदबन्दी) किये जाने सम्बन्धी निर्देश शासन की अधिसूचना का खुला उल्लंघन है।
2-जवाहर ज्योति दमुवांदूगा क्षेत्र में जब सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें बन्द हैं जिस वजह से उस क्षेत्र की बन्दोबस्ती नहीं हुई है एवं क्षेत्र का राजस्व नक्शा भी नहीं है। ऐसे में नगर निगम कैसे सरकारी जमीन का सिद्धिकरण कर हदबन्दी की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकता है।
2 जवाहर ज्योति-दमुवादूंगा क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13 मई 2020 संख्या 214/XVIII(3)/2020-3(17)/2016 को माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में एक जनहित याचिका (WPPIL) संख्या- 118/2021 दायर कर चुनौती दी गई है। जिसमें नगर निगम, हल्द्वानी भी एक पक्षकार है. और सम्बन्धित प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
टिप्पणी- 2- जवाहर ज्योति दमुवादूंगा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में विचाराधीन है जिसमें नगर निगम हल्द्वानी भी एक पक्षकार है। ऐसे में नगर निगम द्वारा जमीन के चिन्हिकरण एवं हदबन्दी का निर्देश जारी करना विधि सम्मत नहीं होगा, व माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना होगी।
अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को मददेनजर रखते हुए जारी दमुवादूंगा क्षेत्र में मौजूदा सरकारी जमीनों को चिह्नित कर इनकी तारबाड (हदबन्दी) करने सम्बन्धी निर्देश को निरस्त करने की कृपा करें।