रेलवे प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई आज…


नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय हल्द्वानी में रेलवे विभाग द्वारा दावा की गई जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के आदेश पर पहले ही रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध वाद सूची के अनुसार, हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दो जस्टिस की पीठ के समक्ष आज 12 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीती सुनवाई में कहा था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के 20 दिसंबर 2022 के निर्देश पर रोक संबंधी उसका अंतरिम आदेश शीर्ष अदालत में याचिकाओं के लंबित रहने तक जारी रहेगा। बता दें कि शीर्ष अदालत ने पांच जनवरी को एक अंतरिम आदेश में विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के निर्देशों पर रोक लगा दी थी और इसे मानवीय मुद्दा करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 50,000 लोगों को रातोंरात नहीं हटाया जा सकता है।

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